
पशु -पक्षियों की सुरक्षा के लिए बनें कड़े कानून -शिवानी जैन एडवोकेट
गोल्डन टेंपल मेल के एसी कोच में आरपीएफ की टीम ने 42 प्रतिबंधित सफेद कबूतरों के साथ दो कोच अटेंडेंटों को रफ्तार किया गया है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कबूतरों को तीन कार्टूनों में छुपा कर रखा गया था। आरपीएफ के प्रभारी निरीक्षक अवधेश गोस्वामी ने बताया कि चेकिंग के दौरान एसी कोच बी1 और बी6 में प्रतिबंधित कबूतरों को छुपा कर रखा गया था। जय भोले सेवा समिति की प्रदेश अध्यक्ष एवं
जीव दया स०स० शिवानी जैन एडवोकेट, बीना एडवोकेट, संरक्षक आलोक मित्तल एडवोकेट, ज्ञानेंद्र चौधरी एडवोकेट, प्राचीन मानवाधिकार काउंसिल सदस्य एवं जीव दया स०स० डॉ एच सी विपिन कुमार जैन, सार्क फाउंडेशन की तहसील प्रभारी एवं जीव दया स०स० डॉ एच सी अंजू लता जी,
थिंक मानवाधिकार संगठन एडवाइजरी बोर्ड मेंबर एवं जीव दया स०स० डॉ कंचन जैन ने कहा कि
दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। सरकार को चाहिए पशु -पक्षियों के हित में कठोर से कठोर कानून बनाए जायें। जिससे किपशु -पक्षियोंके प्रति जानबूझकर की गई क्रूरता पर अंकुश लग सके। उन्होंने रौष व्यक्त करते हुए कहा कि
भारत में जानवरों के प्रति क्रूरता और अमानवीयता दिन-ब-दिन बढ़ते जा रही हैं।